Edited By Yakeen Kumar, Updated: 16 Oct, 2025 09:11 PM

हरियाणा सरकार ने राज्य में वन संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1973 में संशोधन किया है।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य में वन संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए भारतीय वन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 में संशोधन किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संशोधन को अधिसूचित कर दिया गया है।
नए प्रावधानों के तहत वन अपराधों में दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना दोनों की सीमा दोगुनी कर दी गई है। पहले इन अपराधों पर अधिकतम 6 महीने की सजा या 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर एक वर्ष की सजा या 1 हजार रुपये तक जुर्माना कर दिया गया है।
विधि विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य वन संपदा की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना है। इससे राज्य में अवैध कटान, आगजनी, अतिक्रमण और संसाधनों के अवैध दोहन जैसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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