हरियाणा रोडवेज में अब पुलिसकर्मियों को देना होगा किराया, नियमों में हुए ये बदलाव, जानें

Edited By Vivek Rai, Updated: 27 May, 2022 01:28 PM

now policemen will have to pay rent in haryana roadways

हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर प्रदेश से बाहर जाने पर किराया देना होगा। नए नियम के मुताबिक पुलिसकर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

डेस्क:  हरियाणा पुलिसकर्मीयों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जिसके तहत अब पुलिसकर्मियों को हरियाणा रोडवेज का सफर करने के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। दरअसल, अब तक पुलिस के जवानों को हरियाणा रोडवेज में सफर के लिए टिकट नहीं लेनी होती थी। लेकिन अब जवानों को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर प्रदेश से बाहर जाने पर किराया देना होगा। नए नियम के मुताबिक पुलिसकर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

इस मामले को लेकर अंबाला के साथ ही कुछ अन्य रोडवेज महाप्रबंधकों ने परिवहन निदेशक कार्यालय द्वारा 31 दिसंबर 2019 को जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में अब सभी परिचालकों को कहा गया है कि वें दूसरे राज्यों में जाने पर पुलिस कर्मियों से किराया लें।    

हालांकि जुलाई 2020 में जारी आदेश में उन पुलिस कर्मियों को बगैर टिकट यात्रा करने की छूट दी गई थी जो बेल जंपर्स, भगौड़ों को कोर्ट के समन, वारंट जारी करने और किसी मामले की जांच-पड़ताल के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। इस बार ऐसी कोई छूट पुलिस कर्मचारियों को नहीं दी गई है।

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