दहेज के लिए हत्या , दोषी को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Isha, Updated: 18 Jan, 2025 03:54 PM

murder for dowry

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने दहेज़ मांगने और दहेज के लिए हत्या मामले के दोषी दीपक कुमार वासी हथीरा जिला कुरुक्षेत्र को सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने दहेज़ मांगने और दहेज के लिए हत्या मामले के दोषी दीपक कुमार वासी हथीरा जिला कुरुक्षेत्र को सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 12 सितम्बर 2023 को थाना केयूके पुलिस को दी अपनी शिकायत में अजय कुमार वासी सिंघपुरा जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसकी बहन की शादी मई 2022 में दीपक कुमार वासी हथीरा जिला कुरुक्षेत्र के साथ हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बहन के ससुरालवासी उसकी बहन को कम दहेज़ लाने के लिए परेशान करते थे।

11 सितम्बर 2023 को उसकी बहन ने आरोपियों से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच पीएसआई प्रिंस द्वारा अमल में लाई गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 304-बी के तहत 11 साल का कठोर कारावास, आईपीसी की धारा 498ए के तहत 2 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा तथा आईपीसी की धारा 406 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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