Edited By Krishan Rana, Updated: 20 Mar, 2026 02:47 PM

अतिरिका सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद तरुण सिंगल की अदालत ने चलती ट्रेन से महिला को धक्का देकर मारने
फतेहाबाद : अतिरिका सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद तरुण सिंगल की अदालत ने चलती ट्रेन से महिला को धक्का देकर मारने के आरोपी को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारागार सुनाया।
डॉ. सुनील कुमार खिल्बी, उप-निदेशक अभियोजन, फतेहाबाद तथा देवेंद्र मित्तल, जिला न्यायवादी, फतेहाबाद ने बताया कि 1 सितम्बर, 2022 को शिकायतकर्ता की पत्नी अपने पुत्र के साथ मायके से ट्रेन द्वारा टोहाना लौट रही थी। यात्रा के दौरान आरोपी संदीप उर्फ हनुमान निवासी जींद ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। उसके साथ धक्का-मुक्की करते हुए उसे चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी।
जीआरपी जाखल पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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