हरियाणा की नई शराब पॉलिसी पर उड़ रही अफवाहों को करें दरकिनार, पढ़ें सरकार का स्पष्टीकरण

Edited By Shivam, Updated: 24 Feb, 2020 08:51 PM

ignore the rumors flying over haryana s new liquor policy

हरियाणा प्रदेश में नई शराब पॉलिसी लागू होने के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वहीं सरकार तरफ से उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी नई शराब पॉलिसी पर स्पष्टीकरण दिया है। चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता के दौरान दुष्यंत चौटाला ने...

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा प्रदेश में नई शराब पॉलिसी लागू होने के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वहीं सरकार तरफ से उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी नई शराब पॉलिसी पर स्पष्टीकरण दिया है। चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता के दौरान दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी के लिए उन्होंने 8 पॉलिसी स्टडी की है। 

हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं गर्म थी कि सरकार ने घर-घर ठेका खोलने के लिए 1000 रूपये में ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने का नियम बना दिया है। सोमवार को बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने इस मुद्दे को भी उठाया। लेकिन बजट सत्र खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम और हरियाणा के आबकारी मंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस पर स्पष्टीकरण दिया।

दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर एक्साइज पॉलिसी को लेकर आ रही खबरें और विपक्ष के हमलों को गैरवाजिब बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में नया बदलाव घर में शराब रखने को लेकर किया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी रोकने को लेकर सख्ती दिखाई है। हरियाणा में पहले भी घरों में शराब रखने के लिए परमिट दिए जाते थे, लेकिन इस बार सरकार ने इसकी कीमत 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी है।

दुष्यंत ने कहा कि घरों में शराब रखने की लिमिट व्यवस्था कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्थापित की थी। लेकिन उनकी सरकार में कभी भी प्रदेश में अवैध तस्करी रोकने को लेकर किसी तरह की कोशिश नहीं की गई। वर्ष 2020-21 की नई एक्साइज पॉलिसी में सरकार ने पहली बार शराब लेकर जाने वाले वाहनों में जीपीएस, डिस्टलरी में फ्लो मीटर और ठेकों पर ऑनलाइन बिल देना अनिवार्य कर दिया है। ताकि प्रदेश में अवैध शराब ना बिके। 

इसके अलावा जो डिस्टलरी प्रदेश में अवैध शराब बेचते हुए पाएंगी उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। पहली बार में यह राशि 1 लाख रूपये जुर्माना, दूसरी बार में इसे बढ़ाकर ढाई लाख में कर दिया जाएगा और तीसरी बार में पांच लाख रूपये जुर्माने के रूप में वसूले जाएंगे। चौथी बार अवैध शराब बेचने पर डिस्टलरी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

विपक्ष को नसीहत देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विपक्ष बिना पूरा होमवर्क करे ही आलोचना करने लगता है। जबकि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कई दिन की मेहनत कर और संबंधित लोगों से राय मशवरा से एक्साइज पॉलिसी को तैयार किया है।

900 से कम की अंग्रेजी शराब नहीं बिकने पर भी स्पष्टीकरण 
दुष्यंत ने कहा कि सरकार ने घटिया किस्म की दारू के बेचने पर रोक लगा दिया है। इन सभी शराब की प्रति पेटी कीमत रू 900 से कम थी, ऐसे करीबन 50 ब्रांड है। जिनके इस्तेमाल से लोगों में ब्रेन हेमरेज, अंधापन, नर्वस सिस्टम का प्रभावित होने जैसे लक्षण मिले थे। इसी के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सजग है।

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