हरियाणा में ग्रुप-B भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, इस विभाग में अनिवार्य हुई हिंदी या संस्कृत

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 09 Sep, 2025 07:13 PM

hindi or sanskrit is compulsory for group b recruitment

हरियाणा में ग्रुप-बी पदों से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी कर दी है।

चंडीगढ़ : हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्रुप-बी पदों से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी कर दी है। इन बदलावों का उद्देश्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप सरल और प्रभावी बनाना है।

नए नियमों के तहत उप निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए अब यूजीसी-नेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि सभी पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक या उससे उच्च स्तर पर हिंदी अथवा संस्कृत का अध्ययन आवश्यक होगा। यह संशोधन हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

संशोधित अधिसूचना में पदों के नाम और वेतनमानों में भी परिवर्तन किया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का नया नाम क्रमशः महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) रखा गया है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) पद के लिए पूर्व में लागू 50 प्रतिशत कोटे की व्यवस्था तथा अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं की शर्त को हटा दिया गया है।

दादरी जिले के पदों को भी शामिल किया गया

चरखी दादरी जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी और पिंजौर स्थित पपलोहा पंजीरी प्लांट के प्रबंधक समेत कुछ नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल कर लिया गया है। वहीं, मौजूदा वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

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