कंस्ट्रक्शन साइट पर लगानी होगी एंटी स्मॉग गन, लापरवाही पड़ेगी भारी

Edited By Isha, Updated: 01 Feb, 2020 12:48 PM

here installation of anti smog guns is mandatory if the negligence

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद गुडग़ांव के बिल्डरों ने एंटी स्मोग गन तैनात करना शुरु कर दिया है। एनसीआर की एकमात्र एंटी स्मोग गन निर्माता कंपनी का कहना है कि फरवरी माह के अंत .......

गुडग़ांव (ब्यूरो) : सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद गुडग़ांव के बिल्डरों ने एंटी स्मोग गन तैनात करना शुरु कर दिया है। एनसीआर की एकमात्र एंटी स्मोग गन निर्माता कंपनी का कहना है कि फरवरी माह के अंत तक गुडग़ांव में 50 कंस्ट्रक्शन साईट्स पर एंटी स्मोग गन तैनात कर दिया जाएगा। हालांकि क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कुल 201 कंस्ट्रक्शन साईट्स को चिन्हित किया गया है जहां पर एंटी स्मोग गन की तैनाती अनिवार्य की गई है। 

यदि बिल्डर तोपनुमा इस एंटी स्मोग गन को तैनात नहीं करता है तो उसे एंवायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। गत 25 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आदेश देते हुए कहा था कि प्रदूषण को कम करने के लिए उच्च तकनीकि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिसके बाद संबंधित विभागों ने बैठक करके एंटी स्मोग गन लगाए जाने को अनिवार्य कर दिया था। 

वायु प्रदूषण को कम करने और हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 कणों की मात्रा पर नियंत्रण के लिए एंटी स्मोग गन कारगर साबित हो रहा है। इसके प्रयोग से करीब 95 फीसद प्रदूषण में कमी आने का दावा निर्माता कंपनी कर रही है। इसके लिए दिसम्बर माह में ही हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी बिल्डरों, सड़क निर्माण करने वाले कंपनियों आदि को नोटिस भेजकर कहा था कि एंटी स्मोग गन को तैनात करें अन्यथा आपको एंवायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा।

न्यूनतम 20 हजार वर्ग मीटर या इससे अधिक के उन स्थानों पर जहां कहीं भी खुदाई, निर्माण अथवा धूल पैदा करने वाली गतिविधियां होंगी। वहां पर इस गन को तैनात करना अनिवार्य होगा। गुडग़ांव सहित एनसीआर के 201 स्थानों पर इस गन की तैनाती की जानी है जिसके प्रयोग को लेकर बकायदा रिकार्ड रखा जाना चाहिए जिसकी जांच प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से किया जाएगा। 

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