Haryana News: हरियाणा में प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य, इन नियमों का करना होगा पालन

Edited By Deepak Kumar, Updated: 10 Sep, 2025 06:46 PM

haryana private play schools registration mandatory apply online this site

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सोनीपत जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। आयोग की सदस्य मीना शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थानों की गतिविधियों की समीक्षा...

डेस्कः हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सोनीपत जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। आयोग की सदस्य मीना शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिले में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का सर्वेक्षण कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करें। सर्वेक्षण में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भी सहयोग करेंगे।

मीना शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थानों की गतिविधियों की समीक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। यदि किसी विद्यालय में बच्चों के शोषण के मामले सामने आते हैं तो तुरंत जिला बाल कल्याण समिति को सूचित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पंजीकरण के लिए आवेदन करें 

सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों से अनुरोध है कि वे 15 दिनों के भीतर सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अपना पंजीकरण कराएं। बिना पंजीकरण के संचालित प्ले स्कूलों को बंद करवाने के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्ले स्कूलों के लिए आवश्यक नियम

  • 20 बच्चों के अनुपात पर एक शिक्षक और एक देखभालकर्ता होना चाहिए।
  • स्वच्छता, सुरक्षा और देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हों।
  • स्कूल के भवन के चारों ओर बाउंड्री वाल और फेंसिंग हो।
  • पर्याप्त वेंटिलेशन और सर्कुलेशन क्षेत्र हो, साथ ही बच्चों के लिए अलग विश्राम गृह हो।
  • लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध हो।
  • बच्चों की न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष हो।
  • शैक्षिक समय प्रतिदिन 3-4 घंटे हो और प्रत्येक कक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षा सामग्री हो।
  • स्कूल में पुस्तकालय और खेल सामग्री उपलब्ध हो।
  • प्राथमिक चिकित्सा के लिए बेसिक मेडिसिन किट, ओआरएस पैकेट और तिमाही स्वास्थ्य जांच की सुविधा हो।
  • बच्चों का नामांकन फार्म, माता-पिता की प्रोफाइल, उपस्थिति रजिस्टर, स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड और स्टॉक रजिस्टर रखा जाए।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!