हरियाणा बिजली निगम का अहम फैसला; कर्मचारी बिना लिखित अनुमति के नहीं करेंगे यह काम, जानें क्या है बड़े बदलाव...

Edited By Krishan Rana, Updated: 14 May, 2026 03:17 PM

haryana electricity corporation s important decision employees will not perform

बिजली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बिजली निगम ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब जेई, लाइनमैन और एरिया लाइनमैन को

हिसार : बिजली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बिजली निगम ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब जेई, लाइनमैन और एरिया लाइनमैन को बिजली लाइन पर कार्य शुरू करने से पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना लिखित परमिशन के घोषित बिजली कट नहीं लगाया जा सकेगा। निगम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बता दें कि अब तक बिजली कट लगाने और सप्लाई शुरू करने की प्रक्रिया फोन पर संपर्क के जरिए की जा रही थी। कई बार लापरवाही या गलतफहमी के चलते काम चलने के दौरान ही बिजली सप्लाई चालू कर दी जाती थी, जिससे कर्मचारियों के साथ हादसे होने का खतरा बना रहता था। ऐसे मामलों में कई कर्मचारी करंट की चपेट में आकर घायल भी हुए हैं।

एक आंकड़े पर गौर करें तो हर माह औसतन 8 कर्मचारी कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से चोटिल हो रहे हैं। यानी लगभग हर सप्ताह दो कर्मचारी घायल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हर दो माह में एक से दो कर्मचारियों की करंट लगने से मौत तक हो रही है। लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए निगम ने सुरक्षा नियमों को और सख्त कर दिया है।

बता दें कि जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक बिजली लाइन पर कार्य चलता रहेगा, तब तक बिजली कट जारी रहेगा। कर्मचारी द्वारा लिखित में कार्य पूरा होने की पुष्टि देने के बाद ही बिजली सप्लाई दोबारा शुरू की जाएगी। बिजली निगम का कहना है कि नए नियम लागू होने से कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और करंट से होने वाले हादसों में कमी आएगी।   

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