Edited By Isha, Updated: 17 Jun, 2022 09:35 AM
जिला मैजिस्ट्रेट ललित सिवाच ने जिला में होने वाले गोहाना नगर परिषद तथा गन्नौर व कुण्डली नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर चुनावी क्षेत्रों में 19 जून को मतदान व 21 जून को मतदान की गिनती के दिन शांति बनाए रखने के लिए पंजाब एक्साईज एक्ट
सोनीपत: जिला मैजिस्ट्रेट ललित सिवाच ने जिला में होने वाले गोहाना नगर परिषद तथा गन्नौर व कुण्डली नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर चुनावी क्षेत्रों में 19 जून को मतदान व 21 जून को मतदान की गिनती के दिन शांति बनाए रखने के लिए पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 की धारा 54 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा है कि गोहाना नगर परिषद तथा गन्नौर व कुण्डली नगर पालिका चुनावी क्षेत्र में 18 जून को सांय 6 बजे से 19 जून को सांय 6 बजे तक व 21 जून को शराब के ठेके खोलने पर पूर्ण रूप से पाबंधी रहेगी। उन्होंने डीईटीसी एक्साईज को ओदश दिए है कि इस दौरान चुनावी क्षेत्र में कोई भी शराब का ठेका खुला मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।