Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 17 Oct, 2026 02:32 PM

शहर में चल रहे होटल, पीजी व रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करने की तैयारी फायर विभाग ने कर दी है। ऐसी 1278 बिल्डिंगों को विभाग की तरफ से चिन्हित किया गया है जिन्हें नोटिस का रिमाइंडर जारी कर दिया गया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): शहर में चल रहे होटल, पीजी व रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करने की तैयारी फायर विभाग ने कर दी है। ऐसी 1278 बिल्डिंगों को विभाग की तरफ से चिन्हित किया गया है जिन्हें नोटिस का रिमाइंडर जारी कर दिया गया है। जल्द ही इन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद फायर विभाग ने गुड़गांव में सर्वे करना शुरू किया था। इस सर्वे के दौरान ही इन 1278 इमारतों काे चिन्हित किया गया जिन्हें फायर सुरक्षा से संबंधित कोई इंतजाम नहीं मिले।
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दमकल अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि इनमें कई इमारतों में आग से बचाव के उपकरण नहीं मिले, तो कई जगह जरूरी व्यवस्था नहीं पाई गई। गुरुग्राम के सातों फायर स्टेशनों के दायरे में किए गए इस सर्वे के बाद विभाग अब तक 993 नोटिस जारी कर चुका है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने नोटिस मिलने के बाद भी जरूरी इंतजाम नहीं किए, उन्हें रिमाइंडर भी भेजे जा रहे हैं। यानी विभाग अब सिर्फ नोटिस देकर मामला छोड़ने के मूड में नहीं है।
फायर अधिकारी नरेंद्र यादव के मुताबिक, दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हादसे के बाद इस कार्रवाई को और गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरुग्राम के अनधिकृत इलाकों में कई पुरानी इमारतें हैं, जहां चल रही व्यावसायिक गतिविधियां खतरा बन सकती हैं। विभाग के सामने एक और बड़ी परेशानी है। कुछ बिल्डिंग मालिकों ने फायर सेफ्टी सिस्टम तो लगा लिया है, लेकिन नक्शा पास नहीं होने या दूसरी कमियां मिलने के कारण उन्हें फायर एनओसी नहीं मिल पा रही है। नगर निगम से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही एनओसी जारी हो सकती है। विभाग पहले नोटिस, फिर दूसरा नोटिस और अब तीसरा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपना रहा है। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं हुआ, तो सिविल कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी है। वहीं, जो इमारतें फायर एक्ट के दायरे में नहीं आतीं, उनके खिलाफ संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकते हैं।