Edited By Isha, Updated: 18 Oct, 2026 09:23 AM

बल्लभगढ़ की फ्रैंड्स कालोनी में 20 जनवरी, 2022 को संपत्ति के बंटवारे को लेकर ससुर गोली मारकर हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. पी. सिंह की अदालत ने बहू और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं।
फरीदाबाद: बल्लभगढ़ की फ्रैंड्स कालोनी में 20 जनवरी, 2022 को संपत्ति के बंटवारे को लेकर ससुर गोली मारकर हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. पी. सिंह की अदालत ने बहू और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। अदालत 21 अक्तूबर को उन्हें सजा सुनाएगी।
अदालत में पेश मुकद्दमे के अनुसार फ्रैंड्स कालोनी निवासी भरत सिंह भाटी के सूरज और विनोद नाम के 2 बेटे थे जिनमें से विनोद सौतेला बेटा है। एक बेटे सूरज की 20 जनवरी 2021 को ट्रेन से कटने से मौत हो गई। सूरज की मौत के बाद उसकी पत्नी अपने बेटे-बेटी को लेकर मायके चली गई। सारी संपत्ति भरत सिंह के नाम पर ही थी। इधर सौतेले बेटे विनोद की पत्नी गीता अपने ससुर भरत सिंह पर पूरी संपत्ति को अपने नाम करवाने का दबाव डाल रही थी।
कालिया नाम का प्रेमी था जिसके खिलाफ हत्या के गीता का गुरुग्राम निवासी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कई मामले दर्ज हैं। गीता ने ही उसकी अदालत से जमानत करवाई थी। गीता ने अपने प्रेमी सैंडी के साथ मिलकर ससुर भरत सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 20 जनवरी, 2022 की रात गीता ने नींद की गोलियां खाने में मिलाकर ससुर को खिला दीं और सैंडी को घर बुला लिया। सैंडी ने भरत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी।