Edited By Manisha rana, Updated: 08 May, 2026 10:55 AM

दुष्यंत चौटाला को उनके काफिले को रोकने और जान से मारने की धमकी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
चंडीगढ़ : दुष्यंत चौटाला को उनके काफिले को रोकने और जान से मारने की धमकी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वीरवार को हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को नोटिस जारी कर पूरे मामले में विस्तृत जवाब-तलब किया है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों से पूछा है कि अब तक जांच की वास्तविक स्थिति क्या है और याचिकाकर्ता को जांच प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान दुष्यंत चौटाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जांच में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन अब तक जांच कर रही एस.आई.टी. ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया। न पूछताछ के लिए बुलाया गया और न ही कोई औपचारिक सूचना दी गई।
ऐसे में बिना प्रक्रिया अपनाए मामले को लंबित रखना कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने अदालत में यह भी दलील दी कि जांच एजेंसियों का अब तक का रवैया प्रक्रिया और पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े करता है। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, भारत सरकार और सी.बी.आई. को नोटिस जारी कर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए।
यह है पूरा मामला
याचिका में दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है कि गत 17 अप्रैल को हिसार में उनके काफिले को एक सफेद बोलैरो वाहन ने रोक लिया। आरोप है कि सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस अधिकारियों, जिनमें इंस्पैक्टर पवन कुमार का नाम भी शामिल है, ने हथियार लहराते हुए उन्हें और उनके सुरक्षाकर्मियों को धमकाया। दुष्यंत ने कोर्ट को बताया कि वह वाई-प्लस सुरक्षा श्रेणी के तहत संरक्षित हैं, बावजूद इसके इस तरह की घटना बेहद गंभीर है। याचिका के अनुसार उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने भी अलग-अलग शिकायतें देकर जान से मारने की धमकी का जिक्र किया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद हरियाणा पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने की बजाय उनके परिजनों और समर्थकों के खिलाफ झूठे मुकद्दमे दर्ज कर दबाव बनाने की कोशिश की।
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