Edited By Manisha rana, Updated: 06 May, 2026 09:45 AM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया है। 4 मई 2026 को आयोजित बैठक में कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए कुल 10 वकीलों के नाम न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हेतु...
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया है। 4 मई 2026 को आयोजित बैठक में कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए कुल 10 वकीलों के नाम न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हेतु स्वीकृत किए हैं।
कॉलेजियम ने जिन वकीलों के नाम हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किए हैं, उनमें हरियाणा के एडवोकेट जनरल प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौर, मिंदरजीत यादव, मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा और रविंद्र मलिक शामिल हैं। कॉलेजियम की मंजूरी के बाद अब इन नामों को केंद्र सरकार के पास औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी।
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