तबादलों पर हरियाणा सरकार के नए निर्देश, अब इन कर्मचारियों को ही मिलेगी 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल की छूट

Edited By Manisha rana, Updated: 08 May, 2026 10:00 AM

haryana government new instructions on transfers

हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव के 19 नवम्बर, 1998 के निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित निर्देशों के अनुसार भविष्य में किसी स्टेशन पर 5 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य करने की छूट केवल उन कर्मचारियों को ही दी जाएगी जो 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले...

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव के 19 नवम्बर, 1998 के निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित निर्देशों के अनुसार भविष्य में किसी स्टेशन पर 5 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य करने की छूट केवल उन कर्मचारियों को ही दी जाएगी जो 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

हालांकि ऐसे कर्मचारियों का जनहित में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर तबादला किया जा सकेगा। इस प्रकार के तबादले में निवास स्थान में परिवर्तन शामिल नहीं होगा और इसे हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत यात्रा भत्ता (टी.ए.), दैनिक भत्ता डी.ए.) तथा ज्वाइनिंग टाइम के लिए तबादला नहीं माना जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक पचिवों, विभागाध्यक्षों, बोडौँ, निगमों, नाधिकरणों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों तथा सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)        

 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!