Edited By Manisha rana, Updated: 07 May, 2026 10:00 AM

हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है, जिन्होंने सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद अगले चरण की परीक्षा से बाहर किए जाने को चुनौती दी...
चंडीगढ़ : हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है, जिन्होंने सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद अगले चरण की परीक्षा से बाहर किए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम आदेश के तहत सी.ई.टी.-2 परीक्षा में प्रोविजनल आधार पर शामिल होने की अनुमति दे दी है।
मामले की सुनवाई जस्टिस जे.एस. पुरी की अदालत में हुई। कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में अभ्यर्थियों के वकील रजत मोर ने कहा कि उन्होंने हरियाणा पुलिस में पुरुष कांस्टेबल (जी.डी.) और पुरुष कांस्टेबल (जी.आर.पी.) पदों के लिए आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले सी.ई.टी.-1 आयोजित किया गया, जो केवल शॉर्टलिस्टिंग के उद्देश्य से था। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित थे।
शारीरिक परीक्षण के लिए नहीं बुलाया : याचियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि सभी अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर सी.ई.टी.-1 उत्तीर्ण कर लिया था और वे सी.ई.टी.-2 के लिए पात्र हो गए थे। लेकिन बाद में उन्हें शारीरिक माप परीक्षण (पी.एम.टी.) के लिए नहीं बुलाया गया। उनका कहना था कि सी.ई.टी.-2 के लिए अलग से श्रेणीवार कट-ऑफ लागू कर दी गई, जिसके कारण उन्हें बाहर कर दिया गया, जबकि उनके अंक सामान्य वर्ग के कट-ऑफ 52.1796687 से अधिक थे। याचियों की ओर से दलील दी गई कि यदि किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के अंक सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक हैं, तो उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले' राजस्थान हाईकोर्ट बनाम रजत यादव' का हवाला भी दिया गया, जिसमें कहा गया था कि चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों पर पहले ओपन/जनरल कैटेगरी के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
प्रत्येक वर्ग के लिए मानक अलग: वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि भर्ती नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मानक तय हैं और शॉर्टलिस्टिंग भी श्रेणीवार ही की जानी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक अन्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय भी उनके पक्ष में है, इसलिए उन्हें फिलहाल सी.ई.टी.-2 परीक्षा में प्रोविजनल रूप से भाग लेने दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राहत अंतिम अधिकार नहीं मानी जाएगी और अंतिम निर्णय मामले के निपटारे के समय लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई 2026 को होगी।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)