Edited By Manisha rana, Updated: 07 May, 2026 12:01 PM

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2025-2026 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण (एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न) 22 मई, 2026 से पहले दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2025-2026 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण (एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न) 22 मई, 2026 से पहले दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक संपत्ति विवरण दाखिल करना अनिवार्य है।
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