Edited By Manisha rana, Updated: 08 Aug, 2025 11:10 AM

अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 13 साल की कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जींद : अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 13 साल की कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
थाना सदर सफीदों में 26 अप्रैल, 2021 को करनाल के गांव दनोली निवासी रामकिशन ने बताया था कि उसकी बेटी की शादी मई 2020 में सफीदों के गांव छान्ने निवासी विक्की के साथ हुई थी। दामाद विक्की दहेज के लिए उसकी बेटी को तंग करता था। 26 अप्रैल 2021 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया था।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)