Haryana: दहेज हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, जेल जाने के साथ भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Edited By Manisha rana, Updated: 08 Aug, 2025 11:10 AM

court sentenced the husband guilty of dowry murder in jind

अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 13 साल की कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जींद : अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 13 साल की कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

थाना सदर सफीदों में 26 अप्रैल, 2021 को करनाल के गांव दनोली निवासी रामकिशन ने बताया था कि उसकी बेटी की शादी मई 2020 में सफीदों के गांव छान्ने निवासी विक्की के साथ हुई थी। दामाद विक्की दहेज के लिए उसकी बेटी को तंग करता था। 26 अप्रैल 2021 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया था।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!