गुरुग्राम छात्र मर्डर केस में बस कंडक्टर को राहत, कोर्ट ने किया बरी (VIDEO)

Edited By Punjab Kesari, Updated: 28 Feb, 2018 06:49 PM

गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या मामले में जसबीर कुंडू की अदालत ने बस कंडक्टर अशोक को राहत देते हुए बरी कर दिया है। अशोक को पुलिस ने हत्या का मुख्य आरोपी बनाया था जिसके बाद मामला सीबीआई के पास जाने के बाद उसे क्लीन चिट दे...

गुरुग्राम(सतीश राघव): गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या मामले में जसबीर कुंडू की अदालत ने बस कंडक्टर अशोक को राहत देते हुए बरी कर दिया है। अशोक को पुलिस ने हत्या का मुख्य आरोपी बनाया था जिसके बाद मामला सीबीआई के पास जाने के बाद उसे क्लीन चिट दे दी थी। वहीं, कोर्ट ने जेएस थॉमस और फ्रांसिस थॉमस को 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को 10 अप्रैल तक मामले में जांच पूरी कर फाइनल चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया। 8 मार्च को फिंगर प्रिंट्स, बालिग और नाबालिग जैसे मामलों में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इससे पहले सारे तर्कों को पूरे करने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 8 सितंबर की गुरुग्राम के एक स्कूल के बाथरूम में 7 वर्षीय छात्र का शव मिला था। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। इस मामले की जांच कर रही गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। दावा किया था कि बच्चे के साथ गलत काम करने में नाकाम रहने के बाद उसने हत्या कर दी। जिसके बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई ने जांच के बाद अशोक को क्लीन चिट देते हुए स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अशोक को जमानत मिल गई थी अौर आज कोर्ट ने उसे इस मामले से बरी कर दिया है।
 

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