गुरुग्राम में जिलाधीश ने लगाई निषेद्याज्ञा, जानें पूरी वजह

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Jul, 2025 03:45 PM

dc gurgaon imposed section 163

जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 व 31 जुलाई को जिला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट के लिए आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश...

गुड़गांव, (ब्यूरो): जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 व 31 जुलाई को जिला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट के लिए आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है। यह आदेश 30 जुलाई से लेकर 31 जुलाई को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे।

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 जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत स्ट्रांग रूम तथा परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, हथियार, आग्नेयास्त्र या चोट पहुंचाने योग्य कोई वस्तु लेकर चलना, नारेबाजी, अवैध सभा या पोस्टर/बैनर का प्रदर्शन आदि पर पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 30 जुलाई को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तथा 31 जुलाई को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या कोई अन्य नकल उपकरणों का संचालन पर पूर्णतया रोक रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम /नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

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