Edited By Isha, Updated: 08 Aug, 2024 11:28 AM
मुरथल थाना क्षेत्र में कमरे के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर
सोनीपतः मुरथल थाना क्षेत्र में कमरे के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1.68 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला महोबा निवासी बच्ची के परिजनों ने 10 अगस्त 2023 को मुरथल थाना पुलिस को बताया कि उनका परिवार मुरथल थाना क्षेत्र के गांव में किराए पर रहता है। उनकी छह साल की बच्ची 9 अगस्त 2023 की रात करीब आठ बजे कमरे के बाहर खेल रही थी। उसके बाद वह सुबह खेत में बेसुध मिली। उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। बच्ची से दरिंदगी करने के बाद उसे गांव के बाहर खेत में फेंक दिया गया। बच्ची को गंभीर हालत में खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं में 20 साल कैद व 1.68 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही जुर्माना राशि में से एक लाख रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए।