Edited By Yakeen Kumar, Updated: 26 Nov, 2025 05:03 PM

हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
डेस्क : हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इस योजना के तहत सभी पात्र बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब इसे सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवारों तक विस्तारित कर दिया गया है।
उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल के अनुसार, सरकार ने न केवल लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया है बल्कि सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। यह कदम उन परिवारों की मदद करेगा, जिनके मकान 10 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और मरम्मत की आवश्यकता है।
लाभ पाने के लिए जरूरी निर्देश
योजना के नियमों के अनुसार, आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। साथ ही आवेदक का घर स्वयं का होना और कम से कम 10 साल पुराना होना अनिवार्य है। योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से जुड़े बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता देती है, जिनके लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
ऐसे करें एप्लाई
इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। आवेदक को सबसे पहले हरियाणा एससीबीसी पोर्टल से आवेदन फार्म डाउनलोड कर उसे भरना होगा, जिसे बाद में सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना है। निर्धारित दस्तावेजों के साथ यह फार्म नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना होगा। इसके बाद आवेदन को जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा किया जाएगा।
स्कीम के लिए जरूरी दस्तावेज
जरूरी दस्तावेजों में परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मकान की फोटो, बिजली/पानी बिल या रजिस्ट्री की प्रति और मरम्मत खर्च का अनुमान शामिल है। सरकार का यह प्रयास आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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