संपत्ति कर पर पाएं 28 फरवरी तक छूट

Edited By Deepak Paul, Updated: 09 Jan, 2019 01:31 PM

get property tax off by 28th february

नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के आयुक्त ललित सिवाच ने नगर निगम की सीमा में पडऩे वाले सभी स पत्ति धारकों को को बताया कि हरियाणा सरकार की 28 दिस बर 2018 की अधिसूचना के अनुसार ल िबत स पत्ति कर के बकाया पर एक मुश्त जमा करवाने पर वर्ष 2010-11 से वर्ष 2017-18...

यमुनानगर(ब्यूरो): नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के आयुक्त ललित सिवाच ने नगर निगम की सीमा में पडऩे वाले सभी स पत्ति धारकों को को बताया कि हरियाणा सरकार की 28 दिस बर 2018 की अधिसूचना के अनुसार ल िबत स पत्ति कर के बकाया पर एक मुश्त जमा करवाने पर वर्ष 2010-11 से वर्ष 2017-18 तक ब्याज की पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 28 फरवरी 2019 तक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी स पत्ति कर दाताओं को कैशलैस प्रणाली  से भुगतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्टï किया कि ल िबत स पत्ति कर जमा न करने की स्थिती में सक्षम अधिकारी द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 95, 113 व 130 के तहत भू राजस्व के रूप में, डिफाल्टर की चल स पत्ति की बिक्री से तथा डिफाल्टर की अचल स पत्ति की कुर्की व बिक्री की दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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