Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 May, 2024 06:25 PM
![three accuse of snatching with police bailed by court](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2022_1image_14_21_533900883judgement-ll.jpg)
जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस से अल्कोहल मीटर लेकर फरार होने वालाें को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपियों को पुलिस ने 6 मई को गिरफ्तार किया था।
गुड़गांव, (ब्यूरो): जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस से अल्कोहल मीटर लेकर फरार होने वालाें को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपियों को पुलिस ने 6 मई को गिरफ्तार किया था।
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मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट हेमंत शर्मा खेड़कीदौला ने बताया कि खेड़कीदौला थाना पुलिस ने पीएसआई अजय कुमार की शिकायत पर 5 मई को आईपीसी की धारा 186, 332, 34, 353, 379ए के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत में पीएसआई अजय कुमार ने बताया था कि वह अपने साथी एएसआई याहिया खान, सिपाही मुनेश, कांस्टेबल मोहित, एसपीओ रणधीर, होमगार्ड शंकर, राजकुमार व सुनील के साथ सफायर मॉल के पास नाकाबंदी कर अल्कोहल जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक गाड़ी को रुकवाया जिसमें ड्राइवर की जांच करने पर अल्कोहल अधिक मिली।
इस दौरान गाड़ी में मौजूद ड्राइवर के साथी उनसे अभद्रता करने लगे। इस पर उससे दस्तावेज मांगे गए तो वह पुलिस से अल्कोहल मीटर छीनकर पुलिसकर्मियों को धक्का देते हुए भाग गए। इस पर खेड़कीदौला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने जांच के दौरान 6 मई को जयपुर के रहने वाले राधे श्याम योगी, पलवल के रहने वाले हरीश चेची व तावडू के रहने वाले बृजमोहन को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने हरीश चेची को दो दिन के रिमांड पर लेकर वारदात में प्रयुक्त गाड़ी और अल्कोहल मीटर बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हाइवे किनारे झाड़ी से अल्कोहल मीटर का पाइप बरामद करा दिया।
इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। तभी से तीनों आरोपी भोंडसी जेल में बंद थे। एडवोकेट हेमंत शर्मा ने आरोपियों की जमानत याचिका अदालत में दायर की थी। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए तीनों की जमानत मंजूर कर ली है।