Edited By Nitish Jamwal, Updated: 13 Jun, 2024 04:45 PM
सुभाष सुधा ने कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सुधा ने बताया कि इससे 4 लाख 30 हजार संपत्तियों को लाभ मिलेगा।
चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हो रही परेशानी को लेकर नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में हो रही दिक्कत को ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर ती है, उसमें किसी प्रकार के NDC की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है, उसे NDC लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी प्रॉपर्टी में न टैक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई डेवलपमेंट चार्जिस लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां पर तुरंत 2 लाख 52 हजार लीव मिलेगा।
सुभाष सुधा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों में खाली प्लॉट बेचने की अनुमति होगी। साथ ही प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स या बकाया शुल्क जमा करवाना होगा। जिसके बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सुधा ने बताया कि इससे 4 लाख 30 हजार संपत्तियों को लाभ मिलेगा।
सुधा ने कहा कि अब एग्रीकल्चर लैंड के लिए प्रॉपर्टी टैक्स डेवलपमेंट चार्ज भी देने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में 433 कॉलोनियों को तीस दिन में नियमित किया जाएगा। सुधा ने बताया कि टोटल मिलाकर 13 लाख 38 हजार कुल संपत्तियों को लाभ दिया जा रहा है।
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