Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 08 Jun, 2024 12:51 PM
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लॉकडाउन में ब्लाइंड नाबालिग से रेप करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): लॉकडाउन में ब्लाइंड नाबालिग से रेप करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मामले में आईपीसी 506 के तहत 6 महीने कैद व 5 हजार रुपए की सजा भी सुनाई है।
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जानकारी के मुताबिक, राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी 14 साल की बेटी ब्लाइंड है जिसके साथ 20 जून 2020 को एक व्यक्ति ने रेप किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पोक्सो एक्ट व आईपीसी 506 के तहत केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 26 जून 2020 को महिला के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा आईपीसी 506 के तहत 6 महीने कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।