गांजा सप्लाई करने वाले को 10 साल कैद, एक लाख का जुर्माना

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 03 Jun, 2024 05:48 PM

ten year imprisonment in case of toxin in gurgaon

मादक द्रव्य पदार्थ (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई...

गुड़गांव, (ब्यूरो): मादक द्रव्य पदार्थ (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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जिला उप न्यायवादी धर्मेंद्र राणा व नायब कोर्ट नवनीत से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर 17/18 थाना पुलिस को 10 दिसम्बर 2018 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मादक द्रव्य के साथ पुलिस थाना क्षेत्र में आ रहा है। पुलिस ने छापामार टीम का गठन कर सेक्टर 18 क्षेत्र से एक युवक को एक कट्टा जिसमें गांजा भरा हुआ था, काबू कर लिया था और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी की पहचान बिहार मूल के हीरा कुमार के रूप में हुई थी। 

 

उप न्यायवादी का कहना है कि उसके पास से 24 किलो नशीला पदार्थ गांजा मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जिला जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाए गए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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