Edited By Krishan Rana, Updated: 18 Jul, 2026 04:48 PM

नूंह जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास
नूंह (अनिल मोहनिया) : नूंह जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला जून 2024 में थाना पिनंगवा क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 14 जून 2024 को दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग रिश्तेदार को रात के समय घर के बाहर से ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
जांच के दौरान नूंह पुलिस ने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आरोप पत्र विशेष पोक्सो अदालत में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत, नूंह ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि का समायोजन कानून के प्रावधानों के अनुसार उसकी सजा में किया जाएगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन तथा अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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