नूंह की पोक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, नाबालिग से रेप मामले में दोषी को सुनाई कठोर सज़ा

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 21 Jan, 2026 02:48 PM

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नूंह जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नूंह (अनिल मोहनिया) : नूंह जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला मई 2022 का है, जब पीड़िता के पिता ने थाना नगीना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी फैस़ल उर्फ रफेदीन उर्फ लाला ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, जबरन विवाह के प्रयास, आपराधिक धमकी और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

करीब 3 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने 16 जनवरी 2026 को आरोपी को दोषी ठहराया। सजा के तहत विभिन्न धाराओं में दी गई सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पहले जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। 

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