आगजनी की घटना पर नगर निगम सख्त, जमीन मालिक पर होगी FIR

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 Mar, 2026 05:08 PM

mcm take action against land owner in fire at scrap

आईएमटी सेक्टर-6 स्थित गांव कांकरौला में सोमवार सुबह करीब 7 बजे निजी भूमि पर बने कबाड़ गोदाम में भीषण आगजनी हुई। सूचना मिलते ही नगर निगम मानेसर ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी।

गुड़गांव, (ब्यूरो): आईएमटी सेक्टर-6 स्थित गांव कांकरौला में सोमवार सुबह करीब 7 बजे निजी भूमि पर बने कबाड़ गोदाम में भीषण आगजनी हुई। सूचना मिलते ही नगर निगम मानेसर ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। 4 फायर टेंडर गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। निगम के संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

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अधिकारियों ने बताया कि इस कबाड़ गोदाम में प्लास्टिक, स्क्रैप, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री का ढेर था, जिसमें आग तेजी से फैल गई। संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने बताया कि यहां अवैध रूप से कबाड़ गोदाम का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने नगर निगम की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यहां पड़े कचरे की पहचान कर स्त्रोत उद्योगों पर न्यूनतम 10 लाख व अधिकतम 50 लाख रुपये जुर्माना लगाने की सिफारिश की। इसी के साथ एचएसआईआईडीसी को पत्र लिखते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण कर कबाड़ की पहचान की जाए। जिन कंपनियों से यह कबाड़ निकला है, उन सभी कंपनियों का कंसेंट टू ऑपरेट रद्द करें। 

 

इसके अलावा जिस जमीन पर यह कबाड़ गोदाम बना है। उस भू-मालिक के खिलाफ खेड़की दौला थाना को एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध भी किया। हितेंद्र कुमार ने बताया कि आग भयंकर थी, परंतु किसी प्रकार की व्यक्तिगत हानि नहीं हुई। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में इस प्रकार के अन्य अवैध गोदामों की पहचान कर तुरंत उन्हें बंद करवाया जाए।

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