Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 27 Feb, 2026 05:31 PM

गुड़गांव नगर निगम के वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हरसिमरन सिंह सेठी एवं विकास सूरी की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए मामले में सरकार से जवाब मांगा है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): गुड़गांव नगर निगम के वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हरसिमरन सिंह सेठी एवं विकास सूरी की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए मामले में सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि अब तक चुनाव करा दिए जाएंगे और यह पद कब तक भर दिए जाएंगे। मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 5 मार्च की तारीख निश्चित की है।
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मामले में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता रोहित मदान ने बताया कि नगर निगम के महापौर और पार्षद पद के चुनाव हुए करीब एक का समय बीत गया है। नगर निगम में महापौर के पद पर राज रानी मल्होत्रा तो आसीन हो गई हैं, लेकिन अब तक वरिष्ठ उप महापौर व उप महापौर के पद पर किसी को भी चयनित नहीं किया गया है। वहीं, इसी के साथ ही नगर निगम मानेसर में भी चुनाव हुआ था और मानेसर नगर निगम के यह दोनों पद पर प्रतिनिधियों को चुन लिया गया है। ऐसा क्या कारण है कि एक साल के इस समय में अब तक प्रतिनिधियों को चुना नहीं गया है।
वहीं, नगर निगम की फाइनेंस कमेटी का भी गठन नगर निगम एक्ट को ताक पर रखकर किया गया है। नगर निगम के एक्ट के अनुसार बिना उप महापौर के फाइनेंस कमेटी का गठन नहीं हो सकता जबकि नगर निगम में इस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। कोर्ट ने उनके पक्ष को सुना और आदेश दिए कि अगली तारीख से पहले वह बताएं कि आखिर कब तक वरिष्ठ उप महापौर व उप महापौर के यह चुनाव सम्पन्न करा लिए आएंगे और इन पदों को भर दिया जाएगा। यह रिपोर्ट 5 मार्च तक अदालत में पेश की जानी है।