शराब पिलाकर दोस्त की हत्या करने वाले को उम्रकैद, अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 13 Apr, 2026 08:56 PM

life imprisonment for murder his friend

शराब पिलाकर साल 2020 में दोस्त की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): शराब पिलाकर साल 2020 में दोस्त की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जानकारी के मुताबिक, 24 जून को ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की ग्वाल पहाड़ी में हत्या हो गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम सीन सहित अन्य फोरेंसिक एक्सपर्ट को मौके पर बुलाकर जांच की। इस दौरान एक व्यक्ति मिला जिसने पुलिस को बताया कि इसके भाई देशराज (उम्र 35 वर्ष) निवासी गांव मांडी खाजू फतेहपुर बेरी,दिल्ली को सौरभ नामक व्यक्ति शराब पिलाने के लिए लेकर गया था। जब यह ग्वाल पहाड़ी के कच्चे रास्ते से आ रहा था तो इसने इसके भाई देशराज और सौरभ को शराब पीते हुए देखा था। जब इसका भाई वापस घर नहीं आया तो यह ढूंढते हुए ग्वाल पहाड़ी की तरफ गया तो इसका भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था जिसकी सौरभ ने चाकू मार कर हत्या कर दी।  मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया था।

 

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सौरभ निवासी ग्वाल पहाड़ी को गुड़गांव से काबू कर लिया था। आरोपी से पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि मृतक देशराज और यह दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और अकसर आपस में बैठक शराब पीते थे। लॉकडाउन में 24 जून 2020 को भी ये दोनों बैठकर शराब पी रहे थे तो किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच गाली-गलौज व लड़ाई हो गई और मृतक देशराज ने इसके साथ मारपीट भी की तो इसने उस पर चाकू से वार किए जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने आरोपी सौरभ को दोषी करार देते हुए धारा 302 IPC के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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