शिक्षा पर टैक्स की मार? निजी स्कूलों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, जानिए क्या है मामला

Edited By Isha, Updated: 12 Mar, 2026 11:40 AM

private schools approach the high court find out what the matter is

हरियाणा सरकार की तरफ से सेवाएं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नोटिस जारी जाने के विरोध में निजी स्कूलों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट की याचिका पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य पक्षों को...

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की तरफ से सेवाएं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नोटिस जारी जाने के विरोध में निजी स्कूलों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट की याचिका पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 30 मार्च तक जवाब मांगा है।

जस्टिस कुलदीप तिवारी की पीठ के सामने दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 नवंबर 2025 को जारी पत्र/नोटिफिकेशन के माध्यम से निजी स्कूलों की सेवाओं को जीएसटी के दायरे में मानते हुए कार्रवाई की जा रही है, जबकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के धीन डायरेक्टोरेट जनरल आफ टैक्सपेयर सर्विसेज पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस प्रकार की जीएसटी से मुक्त हैं।

 

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उक्त स्पष्टीकरण के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने उसे ध्यान में नहीं रखा और विवादित पत्र जारी कर दिया। याची ने कहा कि इससे राज्य भर के निजी स्कूलों पर अनावश्यक वित्तीय और प्रशासनिक दबाव पैदा हो रहा है।

याचिका में अदालत से इस पत्र को निरस्त करने व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

इस पर कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए कहा कि वे संबंधित विभाग से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अपना पक्ष स्पष्ट करें। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि कोई लिखित जवाब दाखिल किया जाता है तो वह अगली सुनवाई से दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाए। ब्यूरो
 

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