Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 27 Feb, 2026 03:01 PM

अदालत ने वर्ष 2018 में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में सुनवाई करते हुए जेएमआईसी निधि बेनीवाल ने जतिन कपूर निवासी फरीदाबाद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक युवती की मौत का जिम्मेदार मानते हुए 2 साल की कैद और...
गुड़गांव, (ब्यूरो): अदालत ने वर्ष 2018 में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में सुनवाई करते हुए जेएमआईसी निधि बेनीवाल ने जतिन कपूर निवासी फरीदाबाद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक युवती की मौत का जिम्मेदार मानते हुए 2 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार, आठ दिसंबर 2018 मृतका निशा अपने जीजा, बहन और भांजी के साथ फरीदाबाद परीक्षा दिलाने जा रही थीं। फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद रोड के पास पहुंचे, तभी दूसरी दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर कूदकर उनकी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलट गई और निशा को गंभीर चोटें आईं। गंभीर हालत में निशा को पास के निजी अस्पताल में लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। गुरुग्राम पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने जतिन कपूर को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की कैद और नौ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।