गुड़गांव की अदालत ने कलयुगी मां और उसके दोस्त को सुनाई 7 साल की सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 07 Aug, 2024 03:56 PM

seven years imprisonment to molestation with minor in gurgaon

एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने एक कलयुगी मां और उसके दोस्त को सजा सुनाई है। अदालत ने कलयुगी मां को जेजे एक्ट में 3 साल कैद की सजा तथा 70 हजार रुपए जुर्माना भरने दी है जबकि महिला के दोस्त गौरव को सात साल कैद के साथ 57 हजार रुपए जुर्माने की...

गुड़गांव, (ब्यूरो): एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने एक कलयुगी मां और उसके दोस्त को सजा सुनाई है। अदालत ने कलयुगी मां को जेजे एक्ट में 3 साल कैद की सजा तथा 70 हजार रुपए जुर्माना भरने दी है जबकि महिला के दोस्त गौरव को सात साल कैद के साथ 57 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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जानकारी के मुताबिक, 25 सितंबर 2019 को महिला थाना वेस्ट पुलिस को जीरो एफआईआर प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने शिकायत में कहा था कि नाबालिग लड़की के साथ उसकी मां व मां के दोस्त ने न केवल मारपीट की है बल्कि उसे कमरे में बंधक बनाकर भी रखा। इस दौरान गौरव ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत भी की। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो, जेजे एक्ट सहित अन्य आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने नाबालिग की मां और मां के दोस्त गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 

मामले की सुनवाई अदालत में चली। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी महिला व गौरव को पॉक्सो एक्ट के तहत 7 कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 342 IPC के तहत 1 वर्ष कैद व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा, धारा 323 आईपीसी के तहत 1 वर्ष कैद व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी महिला को जेजे एक्ट के तहत 3 वर्ष कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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