Edited By Manisha rana, Updated: 12 Mar, 2026 10:31 AM

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड को लेकर समय पूर्व रिहाई से जुड़े प्रकरण पर सुनवाई हुई।
हिसार : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड को लेकर समय पूर्व रिहाई से जुड़े प्रकरण पर सुनवाई हुई। रेलूराम के दामाद संजीव की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के डी.जी.पी. को 7 अप्रैल को संजीव की पेशी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसके अलावा सोनिया को 2 सप्ताह के अंदर काऊंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया है।
रेलूराम पूनिया के परिवार की तरफ से अधिवक्ता आईना वर्मा खोवाल ने अपना पक्ष रखा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। सनद रहे कि सोनिया और संजीव को 2 माह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद रेलूराम के भतीजे जितेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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