अलर्ट! हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, अब इन जगहों पर जाने से करें परहेज

Edited By Deepak Kumar, Updated: 04 Jul, 2025 07:17 PM

section 163 implemented in nuh haryana board compartment exam

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के दसवीं और बारहवीं की कंपार्टमेंट परीक्षा शुरू हो गई है। जिला नूंह के जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत परीक्षा केंद्र पर धारा 163 लागू कर दी है।

नूंह (अनिल मोहनिया) : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 4 जुलाई से 14 जुलाई तक दसवीं और बारहवीं की कंपार्टमेंट परीक्षा शुरू हो गई है। जिला नूंह में बोर्ड परीक्षा को सुचारु एवं शांतिपूर्ण करने के लिए जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत परीक्षा केंद्र पर धारा 163 लागू कर दी है।

जिले के छह सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जिनमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सालाहेड़ी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूंह, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नूंह, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर नमक, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेड़ला, राजकीय मिडिल स्कूल, सौंख, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर झिरका विद्यालय शामिल हैं।

इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस के चाक-चौबंद इंतजाम भी देखने को मिले। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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