रेलू राम परिवार हत्याकांडः दामाद संजीव के रिलीज ऑर्डर जारी, मां व चाचा ने हिसार कोर्ट में भरे 1-1 लाख के बॉन्ड

Edited By Manisha rana, Updated: 13 Dec, 2025 09:40 AM

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करीब 24 साल पुराने पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया परिवार हत्याकांड में अंतरित जमानत प्राप्त करने के बाद संजीव कुमार की मां राजबीरी देवी व चाचा राजेंद्र ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार की अदालत में 1-1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड जमा करवा...

हिसार (स्वामी) : करीब 24 साल पुराने पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया परिवार हत्याकांड में अंतरित जमानत प्राप्त करने के बाद संजीव कुमार की मां राजबीरी देवी व चाचा राजेंद्र ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार की अदालत में 1-1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड जमा करवा दिया। उसके बाद संजीव कुमार के रिलीज ऑर्डर जेल प्रशासन को मेल से भेज दिए गए। सोनिया के बेल बॉन्ड अदालत में शुक्रवार को जमा नहीं हो सके।

संजीव की पैरवी करने वाले एडवोकेट आर. एस. खटाना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में पैरोल जम्प के एक मामले में रिलीज ऑर्डर अभी जारी नहीं हुए हैं जिस कारण उसको जेल से रिहा होने में कुछ दिन और लगेंगे। इसी प्रकार जेल में सुरंग बनाने के प्रयास के मामले में भी रिलीज ऑर्डर जारी हुए हैं या नहीं, इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि अदालत में शीघ्र सोनिया के लिए बेल बॉन्ड दाखिल करके रिलीज ऑर्डर जारी करवाए जाएंगे। मामले के अनुसार 23 अगस्त 2001 की रात हिसार के लितानी गांव स्थित फार्म हाऊस में पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया, उनकी पत्नी, बेटा-बहू, बेटी, पोता-पोती और एक बच्चे सहित कुल 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सभी को रॉड व डंडों से सोते समय मारा गया जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया था।

इस मामले में हिसार की अदालत ने पूर्व विधायक की बेटी सोनिया और दामाद संजीव को मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद राष्ट्रपति ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी। उसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया था कि क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने में देरी हुई थी। अब प्री-मैच्योर रिहाई की याचिका दायर की गई जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इस रिहाई पर अभी फैसला होना बाकी है।

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