प्रद्युम्न हत्याकांड मामला: 74 दिन बाद रिहा हुआ आरोपी कंडक्टर(Video)

Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Nov, 2017 10:36 AM

प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में आरोपी कंडक्टर अशोक को जमानत मिल गई है। अशोक 74 दिन बाद जेल से रिहा हुआ। अदालत ने उसे 50000 के बॉन्ड पर रिहा किया है। मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीबीआई कंडक्टर अशोक के खिलाफ कोई भी सबूत जमा करने...

गुरुग्राम (सतीश राघव): प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए कंडक्टर अशोक को जमानत मिलने के बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया है। अशोक 74 दिन बाद जेल से रिहा हुआ है। अदालत ने उसे मंगलवार को 50000 के बॉन्ड पर जमानत दे दी।आपको बता दें कि वहीं अशोक के वकील मोहित वर्मा ने पुलिस पर मानहानि का दावा करने की बात भी कही है।

मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीबीआई कंडक्टर अशोक के खिलाफ कोई भी सबूत जमा करने में नाकाम रही है। अशोक को जमानत पर छोड़ते हुए अदालत ने कहा कि यह किसी के जीवन और मौत का सवाल है इसलिए 50,000 के मुचलके पर अशोक को रिहा किया जाता है।

कंडक्टर अशोक की जमानत के बाद उसके वकील अनिल शर्मा का कहना है कि, 'अशोक को जमानत संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर दी गई है। पुलिस और सीबीआई की जांच में कई असमानताएं पाई गईं। हमें संदेह का लाभ मिला।'

अशोक को जमानत मिलने पर प्रद्युम्न के परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा, 'प्रद्युम्न के पिता ये केस तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हरियाणा पुलिस ने असली आरोपी को बचाने और पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है।'

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