हरियाणा में जमीनी रजिस्ट्री के लिए बार-बार नहीं काटने होंगे चक्कर, 1 नवंबर से होगा ये बड़ा बदलाव

Edited By Deepak Kumar, Updated: 29 Oct, 2025 08:41 AM

paperless registry to start in haryana from november 1

हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फरीदाबाद जिले की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में एक नवंबर से पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली शुरू की जा रही है।

डेस्क: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फरीदाबाद जिले की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में एक नवंबर से पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

अधिकारियों के अनुसार, इस नई प्रणाली को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी ने 30 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन तहसील में पेपर रहित रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब इसे फरीदाबाद जिले में भी लागू किया जा रहा है। राजस्व विभाग ने नागरिकों से स्टांप पेपर न खरीदने की सलाह दी है। जिन लोगों ने पहले ही स्टांप पेपर खरीद लिए हैं, उन्हें 1 नवंबर से पहले रजिस्ट्री पूरी करने का निर्देश दिया गया है। नई प्रणाली लागू होने के बाद पुराने तरीके से पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा।

फरीदाबाद जिले में तीन मुख्य तहसीलें

  • फरीदाबाद
  • बल्लभगढ़ 
  • बड़खल

जबकि उप-तहसीलें दयालपुर, मोहना, गौंछी, तिगांव और धौज शामिल हैं।

ऐसे होगी पेपर रहित रजिस्ट्री

  • नई प्रणाली के तहत, नागरिकों को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • स्टांप शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन सरकारी कोष में किया जाएगा। 
  • दस्तावेज सबमिट होते ही वे संबंधित तहसीलदार को दिखने लगेंगे।
  • पांच दिन के भीतर रजिस्ट्री क्लर्क दस्तावेजों की जांच करेंगे। 
  • किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर आवेदक को सूचित किया जाएगा। 
  • सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदक को केवल एक बार फोटो और हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाएगा। र
  • जिस्ट्री प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिससे नागरिक अपने घर बैठे इसे प्राप्त कर सकेंगे।

नागरिकों को मिलेगी राहत

फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आकाश गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी की जानी चाहिए, ताकि नागरिकों को प्रक्रिया समझने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल तहसीलों को भी स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं, जिससे शुरुआती दिनों में कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है।
 

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