पोती से दरिंदगी करने वाले दादा को आजीवन कारावास, आरोपी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में पा चुका था सजा

Edited By Manisha rana, Updated: 25 Feb, 2026 10:16 AM

grandfather sentenced to life imprisonment for raping his granddaughter

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) फतेहाबाद की अदालत ने एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण के जघन्य मामले में दोषी सूरजभान निवासी सनियाना को आजीवन कारावास और 2,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

फतेहाबाद : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) फतेहाबाद की अदालत ने एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण के जघन्य मामले में दोषी सूरजभान निवासी सनियाना को आजीवन कारावास और 2,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना दिसम्बर, 2024 की है, जब थाना भूना के अंतर्गत गांव सनियाना की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका मामा ससुर (रिश्ते में दादा) सूरजभान उनकी 9 साल की बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा पा चुका था और जमानत पर बाहर था। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 1,00,000 रुपए पीड़ित बच्ची को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें) 

 

Related Story

    Trending Topics

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!