NGT ने गुडग़ांव के बिल्डर पर लगाय 68.51 लाख का जुर्माना

Edited By Shivam, Updated: 14 Jan, 2020 09:11 PM

ngt imposes fine of rs 68 51 lakh on gurgaon border

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुडग़ांव में पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन कर एक आवासीय परिसर के हरित क्षेत्र में निर्माण करने के लिए बिल्डर पर 68.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ...

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुडग़ांव में पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन कर एक आवासीय परिसर के हरित क्षेत्र में निर्माण करने के लिए बिल्डर पर 68.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिल्डर से कहा कि वह एक महीने के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 68 लाख 51 हजार 250 रुपये जमा कराए। 

अधिकरण ने कहा कि जिन लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं उनके पर्यावरणीय अधिकारों पर पडऩे वाले प्रभावों पर विचार किए बगैर दी गई मंजूरी सतत विकास और एहतियाती सिद्धांतों के खिलाफ है। एनजीटी ने कहा, ‘‘परियोजना के 10.98 एकड़ जमीन में से केवल 7.93 एकड़ जमीन का उपयोग किया गया और शेष 3.05 एकड़ जमीन खुला क्षेत्र था जिसे एक व्यावसायिक टावर में तब्दील कर दिया गया जो आवंटित फ्लैट के लोगों के पारिस्थितिकी सेवा के अधिकारों का उल्लंघन है।''

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट पर यह आदेश आया। मंत्रालय की तरफ से वकील बालेंदु शेखर पेश हुए। अधिकरण गुडग़ांव निवासी अनिल उप्पल एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने एक आवासीय परिसर के हरित, खुले क्षेत्र में निर्माण के खिलाफ बिल्डर पर कार्रवाई करने की मांग की। 

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