Haryana: Arms License के शौकीनों के लिए झटका,  हथियार लाइसेंस लेने के नियम बदले... जानें क्या किया बदलाव

Edited By Isha, Updated: 14 Aug, 2026 04:29 PM

setback for arms license enthusiasts rules for obtaining a weapon license have

हरियाणा में हथियार लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया का क्रम बदल दिया गया है। अब आवेदक को पहले शस्त्र लाइसेंस के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रारंभिक मंजूरी हासिल करनी होगी। इसके

चंडीगढ़: हरियाणा में हथियार लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया का क्रम बदल दिया गया है। अब आवेदक को पहले शस्त्र लाइसेंस के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रारंभिक मंजूरी हासिल करनी होगी। इसके बाद ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के पोर्टल पर हथियार प्रशिक्षण के लिए स्लॉट उपलब्ध होगा यानी अब प्रशिक्षण पहले लेने और बाद में लाइसेंस की मंजूरी का विकल्प नहीं रहेगा। 


पुरानी व्यवस्था खत्म, NIC पोर्टल अपडेट
अब तक आवेदकों के पास यह विकल्प होता था कि वे पहले ट्रेनिंग पूरी कर लें और लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन बाद में करें। लेकिन नई व्यवस्था के तहत इस विकल्प को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

एनआईसी (NIC) ने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर इस बदलाव को लागू कर दिया है। अब जिस भी आवेदन को शुरुआती स्तर पर सक्षम प्राधिकारी से हरी झंडी (स्वीकृति) नहीं मिलेगी, उस आवेदक के लिए पोर्टल पर ट्रेनिंग का स्लॉट ही ओपन नहीं होगा। प्रारंभिक मंजूरी मिलने के बाद ही आवेदक ट्रेनिंग स्लॉट बुक करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेगा।

 

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