मुस्ताक मर्डर केस : आरोपियों की सजा का ऐलान, मोनू राणा समेत 7 को उम्रकैद

Edited By Isha, Updated: 03 Aug, 2019 06:25 PM

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बहुचर्चित मुस्ताक मर्डर केस में शुक्रवार को सभी आरोपियों की सजा का ऐलान हो चुका है। मुस्ताक मर्डर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप सिंह की कोर्ट ने शमशेर उर्फ मोनू राणा समेत 7

डेस्कः बहुचर्चित मुस्ताक मर्डर केस में शुक्रवार को सभी आरोपियों की सजा का ऐलान हो चुका है। मुस्ताक मर्डर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप सिंह की कोर्ट ने शमशेर उर्फ मोनू राणा समेत 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एमआर ग्रुप के सरगना मोनू राणा समेत सातों को अब कुरुक्षेत्र जेल से यमुनानगर जेल शिफ्ट किया जाएगा।

जबकि आर्म्स एक्ट के एक अन्य दोषी को एक साल सजा सुनाई गयी है और यह सजा काटने के बाद इस आरोपी को अंडरगोन पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।  गौरतलब है कि इस मामले में 9 अन्य आरोपियों को गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था।

बता दें कि बीआर ग्रुप के सरगना भूप्पी राणा के साथी मुस्ताक का मर्डर 7 अगस्त 2014 को हुआ था। जब मोनू राणा और उसके साथियों ने बराड़ा के मेजबान रेस्टोरेंट के पास भूप्पी राणा और उसके अन्य साथियों के वाहन को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस दौरान मुस्ताक के सिर पर और पेट पर गोली लगी थी। जिसने बाद में एमएमयू मुलाना में उसने दम तोड़ दिया था।

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