Edited By Manisha rana, Updated: 20 Nov, 2025 08:00 AM

जींद पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के संकल्प को मजबूत करते हुए वर्ष 2020 में सफीदों शहर में हुए खौफनाक हमले के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह, जींद द्वारा आरोपी जोगिन्द्र को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹17,000 के जुर्माने की...
जींद (अमनदीप पिलानिया) : जींद पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के संकल्प को मजबूत करते हुए वर्ष 2020 में सफीदों शहर में हुए खौफनाक हमले के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह, जींद द्वारा आरोपी जोगिन्द्र को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹17,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 28/09/2020 को पीड़ित दीपक वासी सफीदों के पड़ोसी जोगिन्द्र ने उबलते तेल से दो बार दीपक के चेहरे और शरीर पर फेंककर बुरी तरह झुलसा दिया, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शहर सफीदों में तुरंत मुकदमा न. 211 दिनांक 30.09.2020 धारा: 121, 324, 334, 338 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह कि अदालत ने आरोपी जोगिन्द्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹17,000 का आर्थिक दंड की सज़ा सुनाई।
जींद पुलिस का संदेश
“कानून से बड़ा कोई नहीं—गंभीर अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी।”
आमजन से अपील है कि किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं, बल्कि संवाद और कानून के दायरे में ही संभव है। किसी भी प्रकार की मारपीट, धमकी या हमला कानूनन दंडनीय है।
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