Edited By Isha, Updated: 14 Feb, 2025 06:10 PM
![life imprisonment to husband who murdered his wife in hisar](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_19_32_413019267jail-ll.jpg)
पत्नी की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा
हिसार: पत्नी की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने सुनाया। इसी मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिन्हें 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
घटना 2017 की है, जब श्रीनगर कॉलोनी निवासी देवेंद्र की पत्नी ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के चचेरे भाई संदीप ने एचटीएम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार ज्योति को उसके ससुराल वाले काफी समय से परेशान कर रहे थे। ज्योति ने मौत से एक दिन पहले 29 जून को इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
30 जून 2017 को ज्योति के परिवार को उसकी मौत की सूचना दी गई। परिवार ने आरोपियों से अंतिम संस्कार में देरी करने का अनुरोध किया, लेकिन आरोपियों ने परिवार के पहुंचने से पहले ही शव को श्मशान घाट ले जाने की कोशिश की। मृतका के परिवार से सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और शव को श्मशान घाट से सिविल अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। करीब 7 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद 7 फरवरी को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया और आज सजा सुनाई गई।