Edited By Isha, Updated: 23 Feb, 2021 09:58 AM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी.एस. वधवा की अदालत ने सोमवार को गांव बड़छप्पर के डबल मर्डर के 12 दोषियों को उम्रकैद व 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 3 दोषियों को शस्त्र अधिनियम के तहत
हिसार (स्वामी); अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी.एस. वधवा की अदालत ने सोमवार को गांव बड़छप्पर के डबल मर्डर के 12 दोषियों को उम्रकैद व 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 3 दोषियों को शस्त्र अधिनियम के तहत भी अलग-अलग कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने 12 आरोपियों को 11 फरवरी को दोषी करार दिया था। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 27 फरवरी 2010 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव बड़छप्पर के रामकेश ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि शामलात जमीन के साथ हमारी कुरड़ी है। परसराम वगैरहा शामलात जमीन के साथ-साथ हमारी कुरड़ी पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मसले पर गांव में पंचायत हुई। मगर परसराम वगैरहा नहीं माने। उन्होंने जमीन पर चारदीवारी का काम शुरू कर दिया। हमने विरोध किया तो वे एक बार रुक गए। मगर बाद में फिर काम शुरू कर दिया। हमने विरोध किया तो 15 हमलावरों ने तेज धारदार हथियारों से हमला कर पिस्तौल से गोलियां चला दी। गोलियां लगने से मेरे भाई संजय व चचेरे भाई विनोद उर्फ मनोज की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था।
अदालत ने इन दोषियों को सुनाई सजा
अदालत ने तमाम पहलुओं को देखते हुए गांव बड़छप्पर के परसराम, उसके बेटे कृष्ण और गांव के माला, मोहन, भोलू, बजिन्द्र उर्फ कालू, गंगादत्त, कलम सिंह, देवीराम, सुरेन्द्र उर्फ छांगा जींद के गांव गांगोली के सोनू व रोहतक के गांव निंदाना के जीवन को दोषी मानकर सजा सुनाई। 13वां आरोपी जुवेनाइल है और केस चलते रहने के दौरान 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
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