यमुनानगर में महिला हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, दी थी दर्दनाक मौत, करीब ढ़ाई साल बाद मिली सजा

Edited By Manisha rana, Updated: 28 Feb, 2026 04:40 PM

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थाना साढौरा क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई महिला हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यमुनानगर : थाना साढौरा क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई महिला हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने गांव मुगलवाली निवासी मांगा राम उर्फ साहिल को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी पर कुल 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जिला न्यायवादी धर्मचंद ने बताया कि 6 मई 2023 को रसूलपुर में इलाहाबाद बैंक के पास घास-फूस में एक महिला का शव बरामद हुआ था। मृतका की पहचान वर्षा के रूप में की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या की और बाद में शव को घास-फूस में छिपाने का प्रयास किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए और अदालत में मजबूत पैरवी की। सुनवाई के दौरान कुल 27 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने हत्या के अपराध में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त षड़यंत्र रचने के मामले में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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