5 साल बाद इंसाफ...सोनीपत के संजय हत्याकांड के 3 दोषियों को जिंदगी भर रहना होगा सलाखों के पीछे, 6 बरी

Edited By Krishan Rana, Updated: 11 Oct, 2026 01:15 PM

justice after 5 years 3 convicts in sonipat s sanjay murder case will face li

सोनीपत को गांव मंडोरा में दुकानदार संजय की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंद्र कौर की अदालत ने 3

सोनीपत : सोनीपत को गांव मंडोरा में दुकानदार संजय की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंद्र कौर की अदालत ने 3 दोषियों रोमिल, मयंक और आशीष उर्फ आशी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, वहीं नरेश को अवैध हथियार रखने के मामले में 3 साल कैद और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

जबकि 6 आरोपियों को विक्रम उर्फ विक्की, प्रीतम, परवीन, रोहित उर्फ ढीला, मंजीत और अंकित के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

बता दें कि घटना 5 जून 2020 की है। गांव मंडोरा निवासी संजय बस स्टैंड के पास अपनी परचून की दुकान पर बैठे थे। उनकी पत्नी इंदु अनुसार शाम को वह दुकान पर पहुंची तो बाइक और स्कूटी सवार युवक वहां आए। रोमिल ने संजय के सीने में गोली मारी जबकि उसके साथियों ने उनकी कनपटी पर गोलियां चलाई।

 पुलिस ने मामले में रोमिल, मयंक, आशीष उर्फ आशी, नरेश उर्फ निशु और उनके 6 साथियों विक्रम उर्फ विक्की, प्रीतम, परवीन, रोहित उर्फ ढीला, मंजीत और अंकित को गिरफ्तार किया था। नवम्बर 2020 में मयंक, रोहित और आशीष को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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