Edited By Isha, Updated: 16 Oct, 2026 04:56 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समाचार पत्रों में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े एक विज्ञापन के मामले में दायर अवमानना याचिका को वापस लेने की छूट के साथ खारिज कर दिया है। फतेहाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता राजकुमार ने अदालत से याचिका
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समाचार पत्रों में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े एक विज्ञापन के मामले में दायर अवमानना याचिका को वापस लेने की छूट के साथ खारिज कर दिया है। फतेहाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता राजकुमार ने अदालत से याचिका वापस लेने और कानून के तहत उपलब्ध उचित वैकल्पिक उपाय अपनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे जस्टिस दीपक मनचंदा की पीठ ने स्वीकार कर लिया।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इस मामले पर हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले ही स्वतः संज्ञान लेकर एक अलग मामला चला रही है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसके बाद अदालत ने याची के वकील से याचिका की पोषणीयता पर पक्ष रखने को कहा, जिस पर याची ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई।
गौरतलब है कि पूर्व में 16 सितंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इस तरह के विज्ञापनों की सामग्री प्रथम दृष्टया लंबित अपीलों के दौरान अदालतों को साजिश का हिस्सा बताने वाले सार्वजनिक आह्वान और प्रायोजित कथानक की ओर इशारा करती है। इस याचिका में डेरा सच्चा सौदा, उसके प्रबंधक और संबंधित समाचार पत्रों को प्रतिवादी बनाया गया था।